Public Holiday: केरल सरकार ने स्थानीय निकाय चुनाव को ध्यान में रखते हुए 9 और 11 दिसंबर 2025 को अलग-अलग जिलों में सरकारी अवकाश घोषित किया है. यह अवकाश खासतौर पर मतदान को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से दिया जा रहा है, ताकि अधिक से अधिक लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें.
9 दिसंबर को किन जिलों में छुट्टी रहेगी?
सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार, 9 दिसंबर 2025 को इन जिलों में सार्वजनिक अवकाश रहेगा:
- तिरुवनंतपुरम (Thiruvananthapuram)
- कोल्लम (Kollam)
- पथानमथिट्टा (Pathanamthitta)
- अलप्पुझा (Alappuzha)
- कोट्टायम (Kottayam)
- इडुक्की (Idukki)
- एर्नाकुलम (Ernakulam)
इन सभी जिलों में उस दिन स्थानीय निकाय चुनाव कराए जाएंगे, जिसके चलते वोट डालने की सुविधा के लिए यह छुट्टी दी गई है.
11 दिसंबर को इन जिलों में रहेगी छुट्टी
वहीं 11 दिसंबर 2025 को नीचे दिए गए जिलों में सार्वजनिक अवकाश रहेगा:
- त्रिशूर (Thrissur)
- पलक्कड (Palakkad)
- मालप्पुरम (Malappuram)
- कोझिकोड (Kozhikode)
- वायनाड (Wayanad)
- कन्नूर (Kannur)
- कासरगोड (Kasaragod)
यह छुट्टी भी स्थानीय निकाय चुनावों के मद्देनजर घोषित की गई है.
चुनाव वाले दिन ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों को मिलेगी विशेष सुविधा
सरकार के निर्देश के अनुसार, यदि किसी सरकारी कर्मचारी का वोट उस निकाय क्षेत्र में है जहां चुनाव हो रहा है, लेकिन उसकी ड्यूटी किसी अन्य जिले में है जहां छुट्टी नहीं है, तो ऐसे कर्मचारियों को विशेष सुविधा (Special Leave Provision) दी जाएगी.
हालांकि, यह विशेष अवकाश कैजुअल लीव (CL), कम्यूटेड लीव (Commuted Leave) और अर्न्ड लीव (Earned Leave) जैसी छुट्टियों में नहीं जोड़ा जाएगा. यह सिर्फ मतदान में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त सुविधा के तौर पर दी जाएगी.
छुट्टी के बावजूद वेतन में कोई कटौती नहीं
राज्य सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि चुनाव के दिन मिलने वाली छुट्टी का कोई असर वेतन पर नहीं पड़ेगा. यानी:
- जो कर्मचारी सरकारी हों या निजी संस्थानों में काम करते हों,
- यदि वे मतदान के पात्र हैं,
- तो उन्हें पूरे दिन का वेतन मिलेगा, भले ही उन्होंने काम न किया हो.
यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि कोई भी कर्मचारी वोट डालने से वंचित न रहे और वेतन को लेकर चिंतित न हो.
सभी निजी संस्थानों को दिए गए सख्त निर्देश
Public Holiday Tomorrow Notification के तहत, श्रम आयुक्त (Labour Commissioner) को यह निर्देश दिया गया है कि वे:
- सभी निजी कंपनियों,
- आईटी सेक्टर,
- निजी औद्योगिक संस्थानों,
- और अन्य कार्यालयों से संपर्क कर मतदान के दिन आवश्यक छुट्टी की व्यवस्था करें.
इसके साथ ही, दुकानदार और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम (Shops and Commercial Establishments Act) के तहत यह अनिवार्य किया गया है कि सभी संस्थानों को अपने कर्मचारियों को सवेतन अवकाश देना होगा.
मतदान को लेकर सरकार का संदेश स्पष्ट
सरकार की इस घोषणा से यह स्पष्ट है कि वह लोकतांत्रिक भागीदारी को लेकर गंभीर है. मतदाताओं को किसी भी तरह की कार्यक्षेत्र की बाधा न हो, इसके लिए यह कदम उठाया गया है. यह पहल खासतौर पर निजी क्षेत्र के कर्मचारियों और दूर-दराज में काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए राहत की खबर है.






